उत्तर प्रदेश सरकार  |  Government of Uttar Pradesh

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कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर (Best Practices) कराये गए महत्वपूर्ण कार्य

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सिंगल विंडो पोर्टल “निवेश मित्र” से विभाग की 37 ऑनलाइन सेवाओं का सफलता पूर्वक इंटीग्रेशन कराया गया। लिंक
  • सिंगल विंडो पोर्टल “निवेश मित्र” से इंटिग्रेटेड 37 सेवाओं में से 21 सेवाओं को स्वचालित (Automate) पद्धति से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।
  • सिंगल विंडो पोर्टल “निवेश मित्र” से प्राप्त आवेदनों में सर्वाधिक (30 प्रतिशत) श्रम विभाग के है, साथ ही आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि 01 दिन है। लिंक
  • सिंगल विंडो पोर्टल “निवेश मित्र” पर श्रम विभाग हेतु आवेदक फीडबैक में माह जुलाई,2025 तक संतुष्ट आवेदकों का प्रतिशत 93.69, माडरेट संतुष्ट आवेदकों का प्रतिशत 5.45 असंतुष्ट आवेदकों का प्रतिशत 0.86 है।
  • कारखाना अधिनियम के तहत प्राप्त नए आवेदनों/संशोधन हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रतिदिनं ऑनलाइन समीक्षा कर यह सुनिश्चित कराया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाये, अनावश्यक आपत्ति न लगाई जाये।
  • कारखाना अधिनियम के तहत नवीनीकरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों को सिंगल विंडो पोर्टल “निवेश मित्र” से आवेदन, निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप स्वचालित (Automate) पद्धति से तुरंत नवीनीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
  • गत वर्षो में की गयी निरंतर समीक्षा से कारखानों के पंजीकरण में आशातीत वृद्धि संभव हो पाई है, फल्स्वरूप वर्ष 2016 तक कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या जो 13283 थी, से बढ़कर 28290 (दिनांक 01/08/2025 तक) हो गयी।
  • कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए अपलोड होने वाले अभिलेखों की संख्या 19 से घटाकर सामान्य कारखानों के लिए 08, खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए 11 एवं अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए 12 कर दी गयी है। LINK OF SOP & DOCUMENTS FOR REGISTRATION
  • कारखानों के नए पंजीयन की वैधता जो कि पूर्व में 01 वर्ष थी को, सामान्य कारखानों के लिए एक बार में अधिकतम 10 वर्ष, खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए एक बार में अधिकतम 05 वर्ष एवं अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लिए एक बार में अधिकतम 03 वर्ष कर दी गयी है।
  • कारखाना अधिनियम के तहत अधिष्ठाता द्वारा भरे जाने वाले फार्म-11, वार्षिक रिटर्न फॉर्म 21 व् अर्धवार्षिक रिटर्न फार्म-22 एवं कारखान बंदी की सूचना को अधिष्ठाता के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से ही भरा जाना शुरू कर दिया गया है।
  • कारखानों में 17 खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं के नियोजन को कतिपय शर्तो के अधीन छूट प्रदान कर दी गयी है |
  • कारखानों में महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट कतिपय शर्तो के अधीन दी जा चुकी है |
  • कारखाना अधिनियम में प्रबंधक (Manager) के संशोधन के आवेदनों का अनुमोदन ऑटोमेटेड कर दिया गया है |
  • कारखानों के निरिक्षण केंद्रीय निरिक्षण प्रणाली CIS पोर्टल के माध्यम से रैंडम आधार पर आवंटित होते हैं जिसमे सूची जारी होने के समय एवं निरिक्षण करने से पूर्व समस्त नियोंजकों के पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाती है | समस्त निरिक्षण चेकलिस्ट से ही किये जाते हैं | CHECKLIST
  • लेबर एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LAMS) जो कि इन्वेस्ट यू० पी० के निवेश मित्र पोर्टल (सिंगल विंडो पोर्टल एवं मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के रियल टाइम दर्पण डैशबोर्ड 2.0 से इंटिग्रेटेड है) को 24/7 सक्रिय/संचालित रखा जा रहा है। प्रतिदिन समीक्षा एवं आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण के फलस्वरूप मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के रियल टाइम दर्पण डैशबोर्ड 2.0 पर जून 2025 विभाग की कम्पोजिट रैंक उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही एवं डेटा क्वालिटी इंडेक्स में भी प्रदेश स्तर पर विभाग की रैंक प्रथम स्थान पर रही।
  • श्रमायुक्त कार्यालय मुख्यालय में शत प्रतिशत ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य सुचारु रूप से संचालित है। साथ ही समस्त क्षेत्रीय कार्यलयों द्वारा भी ई-ऑफिस पर कार्य करना आरंभ कर दिया गया है। फलस्वरूप प्रदेश स्तर पर ई-ऑफिस के संचालन में श्रम विभाग पहली रैंक पर है।
  • उत्तर प्रदेश में दुकान एवं एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के अन्तर्गत सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरम्भ, नवीनीकरण समाप्त। सिंगल विंडो पोर्टल “निवेश मित्र” से आवेदन, निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप स्वचालित (Automate) पद्धति से तुरंत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
  • संविदा श्रम अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम, बीडी सिगार अधिनियम एवं अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के तहत भी पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु सिंगल विंडो पोर्टल “निवेश मित्र” से आवेदन, निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप स्वचालित (Automate) पद्धति से तुरंत पंजीयन/ नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।